आज की ताजा खबर
विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना उनके उज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम-विनय जायसवाल
भीलमपुर में दबंगों के कब्जे से कब आजाद होगा खेल का मैदान?,रास्ते पर भी जमाया कब्जा, मौन खड़ा प्रशासन।
सपा के वरिष्ठ नेता जनसेवक पवन दूबे द्वारा श्रावण मास के अंतिम सोमवार को किया गया महा भंडारे का आयोजन
जिलाधिकारी द्वारा श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा हुई
उमेश की मौत पर भड़का आक्रोश, शव रखकर निगोही रोड पर लगाया जाम, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से की अभद्रता
डॉ. राजीव कुमार पाठक फर्रुखाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनोनीत, खिलाड़ियों में खुशी की लहर
नेबुआ नौरंगिया थाने की सख्त कार्रवाई में पुलिस टीम से बदसलूकी व वर्दी फाड़ने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती पर देशभक्ति से गूंजा रामराज इंटर कॉलेज
- होम
-
राज्य
- राजस्थान
- बिहार
- दिल्ली
- उत्तराखंड
-
उत्तर प्रदेश
- लखनऊ
- कानपुर-नगर
- बुंदेलखंड
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- रायबरेली
- बरेली
- पीलीभीत
- अमेठी
- बाराबंकी
- हरदोई
- कुशीनगर
- प्रयागराज
- अयोध्या
- गोरखपुर
- गोंडा
- बहराइच
- कौशांबी
- लखीमपुर
- शाहजहांपुर
- उन्नाव
- फतेहपुर
- कानपुर-देहात
- औरैया
- इटावा
- मैनपुरी
- फर्रुखाबाद
- कन्नौज
- आगरा
- फिरोजाबाद
- अलीगढ़
- एटा
- मथुरा
- गाजियाबाद
- उरई
- हमीरपुर
- चित्रकूट
- बांदा
- महोबा
- झांसी
- ललितपुर
- मध्य प्रदेश
- मनोरंजन
- बिजनेस
- करियर
- राशिफल
- लाइफस्टाइल
- खेल
- देश
- राजनीति
- दुनिया
गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी पक्ष से जुड़े अवैध निर्माण पर नोटिस 10 दिन में हटाने के निर्देश
- दैनिक लोक भारती
- 02 Aug, 2026
आरिफ सिद्दीकी
कांट/शाहजहांपुर,। गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद प्रशासनिक कार्रवाई लगातार तेज हो गई है। इसी क्रम में नगर पंचायत कांट ने आरोपी पक्ष से जुड़े बताए जा रहे एक कथित अवैध निर्माण को लेकर भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 10 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर नगर पंचायत और प्रशासन द्वारा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
नगर पंचायत कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार गढ़ीपूर्वी प्रथम स्थित भवन संख्या-12 (पंजीकरण संख्या-439/384) में किया गया निर्माण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया है। इस संबंध में अमीरन पत्नी स्वर्गीय खुशी मुहम्मद, नसीम जहां पत्नी स्वर्गीय शमीम तथा सलमा पत्नी लियाकत अली, निवासी गढ़ीपूर्वी प्रथम के नाम नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 178, 186 और 222(6) सहित अन्य संबंधित प्रावधानों तथा नगर पंचायत की उपविधियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि 10 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष स्वयं निर्माण नहीं हटाता है तो नगर पंचायत एवं प्रशासन संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई में आने वाला समस्त खर्च और उसकी जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामियों की होगी।
बताया जा रहा है कि जिस भवन को नोटिस जारी किया गया है, उसमें करीब छह परिवारों के लगभग 25 लोग निवास करते हैं। नोटिस जारी होने के बाद भवन में रहने वाले लोगों के बीच चिंता का माहौल है। हालांकि नगर पंचायत की ओर से जारी नोटिस में केवल अवैध निर्माण का उल्लेख किया गया है और कार्रवाई को पूरी तरह नियमानुसार बताया गया है।
गौरतलब है कि गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसी क्रम में आरोपी पक्ष से जुड़े बताए जा रहे इस भवन पर नगर पंचायत की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि नोटिस सीधे हत्याकांड के संबंध में जारी किया गया है, बल्कि इसे अवैध निर्माण के मामले में विधिक कार्रवाई बताया गया है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भवन स्वामी निर्धारित 10 दिन की अवधि के भीतर स्वयं निर्माण हटाते हैं या फिर नगर पंचायत और प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाते हैं।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

ई_पेपर







